
रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
देहरादून, उत्तराखंड की धामी सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया , प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
सरकार का यह आदेश केवल गुटखा और पान मसाला की बिक्री तक सीमित नहीं है. इसके तहत प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, गोदामों में भंडारण, वितरण और बिक्री पर भी रोक रहेगी, इस आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की है, आदेश के अनुसार, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं।



