ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में हाईकोर्ट के आदेश पर दुकान खाली कराने गई टीम का विरोध _ कोर्ट के आदेश पर भारत साधु समाज की लगभग 40 दुकान खाली कराने पहुंची है टीम

रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
ऋषिकेश , ऋषिकेश स्वर्गाश्रम छेत्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारत साधु समाज की लगभग 40 दुकान खाली कराने पहुंची है टीम को दुकानदारों और स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा, एसडीएम यमकेश्वर अनिल चन्याल के नेतृत्व में प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और दुकानदारों को समझाने का प्रयास किया,लेकिन दुकानदारो का गतिरोध जारी रहा ,दुकानदारों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश में खसरा नंबर को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, जिस का स्थानीय विधायक ने दुकानदारों के पक्ष में विरोध किया,जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम बैरंग लौटी , एसडीएम अनिल ने बताया कि इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी गई है
क्या है पूरा मामला ….
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वर्गाश्रम भारत साधु समाज की 40 दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दे दिए हैं. साथ ही इन दुकानदारों पर हाईकोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कोर्ट को बताया कि वे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पीपी एक्ट का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी करेंगे।
ऋषिकेश निवासी मुक्तिनाथ पांडे की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्वर्गाश्रम के निकट हुए अतिक्रमण को अब तक न हटाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया और अवैध कब्जेदारों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया. याचिकाकर्ता के अनुसार, अतिक्रमणकारियों की विशेष अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है. वे लोग कब्जे वाले स्थान को एक आश्रम द्वारा लीज में देने का दावा कर रहे हैं. लेकिन इस संबंध में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है.