
रिपोर्ट _कृष्णा रावत डोभाल
ऋषिकेश भनियावाला सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3300 पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाईकोर्ट रोक लगाई
नैनीताल, ऋषिकेश से भनियावाला तक फोरलेन रोड का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, दअरसल
देहरादून निवासी रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. अपनी जनहित याचिका में रेनू पॉल ने कहा था कि फोर लेन सड़क निर्माण के चलते भनिवाला-ऋषिकेश के बीच करीब 3300 पेड़ों का कटान होगा. जिन स्थानों पर पेड़ों का कटान होना है, वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है. ऐसे में हाथियों पर भी संकट खड़ा होगा. लिहाजा पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3300 पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाईकोर्ट रोक लगा दी है।देहरादून ऋषिकेश से भनियावाला तक फोरलेन रोड बन रही है, प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण के दौरान करीब 3300 पेड़ों की कटाई होनी है. देहरादून की एक नागरिक पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस मामले को नैनीताल हाईकोर्ट से रोक लगाने की अपील करी थी।