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यूसीसी पर आज सिर्फ चर्चा
कल हो सकता सदन में यूसीसी बिल पास , ब्रेक के बाद फिर से चर्चा शुरू
रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
बड़ी खबर…
सदन के पटल पर पेश हुआ यूसीसी बिल , सदन गुंजा जय श्री राम के नारों से
देहरादून , विधानसभा सेशन
यूसीसी को लेकर कार्यसूची में बदलाव किया गया । अब यूसीसी पर आज केवल चर्चा होगी और
एक दिन के लिए टल सकता है ,यूसीसी का पारण कल हो सकता सदन में यूसीसी बिल पास । सदन दो बजे तक के लिए स्थगित विधायकों ड्राफ्ट पढ़ने का मोका मिलेगा।
सदन शुरू होते ही शुरू हुई, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी को भागीरथ की संज्ञा देते हुए कहा कि यूसीसी बिल को पास कर उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है
यूसीसी एक नजर
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– विवाह की उम्र 18 और 21 सभी संप्रदायों के लिए अनिवार्य
– विवाह का पंजीकरण अनिवार्य
शादी के एक वर्ष के भीतर डायवोर्स के लिए याचिका नहीं डाली जा सकेगी
शादी के नियमों का कानून उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा 50 हजार का जुर्माना
एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष को डायवोर्स लेने के दौरान पत्नी को अदालती कार्रवाई का खर्चा देना होगा, हर महीने मेंटिनेंस भी देना होगा
मेंटिनेंस के ऐसे आवेदनों को साठ दिन के भीतर निस्तारित करना होगा
डायबोर्स के मामले में अव्यवस्यक बच्चे की अभिरक्षा कोर्ट तय करेगा, लेकिन पांच साल से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा मां को मिलेगी
जनजातीय समाज को ड्राफ्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया है
राज्य के मूल निवासी व स्थाई निवासियों पर, राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम के वे स्थाई कर्मचारी जो राज्य की सीमा में तैनात हों, राज्य में कम से कम एक वर्ष से निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्तियों पर ये act लागू होगा
मुस्लिम वर्ग में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र वह होती है, जिस आयु में उसका मासिक धर्म शुरू होता है
डायबोर्स का ग्राउंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी बनाया गया है, ऐसा पहली बार किया गया है
समान नागरिक संहिता में किसी भी वर्ग के अनुष्ठानों सेरेमनी एंड रिचुअल्स पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है
सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह,पवित्र बंधन, आनंद कारज,आर्य समाजी विवाह,विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विवाह आदि अनुष्ठानों को यूसीसी में छेड़ा नहीं गया है .
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जिस लेवल पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, उन्ही स्तरों पर शादी का रजिस्ट्रेशन होगा
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिविबौर शहरी एरिया में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
रजिस्ट्रेशन न कराने पर सजा का प्रावधान किया गया है