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महापंचायत पर कानून का शिकंजा

धारा 144 के चलते नहीं हो पाई महापंचायत , विरोध में व्यापारियों ने रखें अपने प्रतिष्ठान बंद , उत्तराखंड हाई कोर्ट में पुरोला मामले पर मीडिया पर लगाई पाबंदी, सरकार से मांगा जवाब

रिपोर्ट _कृष्णा रावत डोभाल

पुरोला, पुलिस के कड़े पहरे के बाद भी बड़ी संख्या में लोगो ने पुरोला पहुंचने की कोशिश करी लेकिन प्रशासन सख्त आदेश के बाद महापंचायत में शिरकत करने वालों को जगह-जगह रोका गया, छिटपुट धक्का-मुक्की को छोड़ दें तो मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया , लेकिन उत्तरकाशी सहित आसपास के क्षेत्र में दुकानदारों ने अपने सभी दुकानों पर प्रतिष्ठानों को बंद रखा स्थानीय लोग महापंचायत के पक्ष में दिखे।

लेकिन भारी पुलिस बल के चलते किसी की भी एक ना चली, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके स्कूल में नजरबंद किया, मसूरी से आने वाले लोगों को बैरियर पर रोका गया जहां महापंचायत वालों में सड़क पर ही पंचायत शुरू कर दी भाषण बाजी होती रही काफी देर बाद पुलिस नहीं सड़क भी खाली करवाई ।

आलम यह था कि पुरोला में महा पंचायत को रोकने के लिए लगाई गई धारा 144 के विरोध में जिले के पंचायत क्षेत्र नौगांव, बड़कोट, डामटा, मोरी में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं ,जिसमें होटल, सब्जी की दुकानें, दुग्ध डेयरी और मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं, सुबह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, इसी बीच बड़कोट में पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बावजूद भी व्यापार मंडल और हिन्दू संगठन के लोग काफी संख्या में अलग-अलग वाहनों में बैठकर पुरोला के लिए रवाना हुए , लेकिन पुलिस ने राजगढ़ी बैरियर पर उन्हें रोक दिया है । जहां सड़क पर ही भाषण बाजी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू आदेश मिलने के बाद पुलिस ने किस स्थान को प्रदर्शनकारियों से खाली करवा दिया ।

वही नैनीताल हाईकोर्ट ने पुरोला मामले पर टेलीविजन रेडियो और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बहस नहीं होगी ना ही इस मामले को उछाला जायेगे,मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस तरह के मामलों में सरकार शक्ति से विधि अनुसार कार्रवाई करे ।

जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है , पुलिस उसकी जांच करे , राज्य सरकार इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे ।

अब देखना यह होगा कि सरकार कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए  इस पूरे मामले को सुलझाती जाती है

Krishna Rawat

Journalist by profession, photography my passion Documentaries maker ,9 years experience in web media ,had internship with leading newspaper and national news channels, love my work BA(Hons) Mass Communication and Journalism from HNBGU Sringar Garhwal , MA Massa Communication and Journalism from OIMT Rishikesh

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