वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम में बदलाव के संकेत
आम लोगों के लिए बड़ी राहत, जल्द ही प्रदेश में निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को आसानी से काट सकेंगे आमलोग , वन विभाग के 1976 में बने अधिनियम में जल्द होगा संशोधन
रिपोर्ट_ कृष्णा रावत डोभाल
देहरादून , आम लोगों के लिए अपने घरों और भूमि पर उगे वृक्षों को काटने के लिए हमेशा ही वन विभाग का खतरा बना रहता था , जरा सी शिकायत पर वन विभाग चालान सहित संबंधित व्यक्ति पर केस भी कर सकता है , वृक्ष को काटने की परमिशन लेने के लिए वन विभाग के चक्कर पर चक्कर काटने पड़ते थे , जिसमें आम आदमी को कभी सफलता मिलती थी जो कभी नहीं मिलती थी , लेकिन अब वन मंत्री सुबोध उनियाल की पहल पर उत्तराखंड में निजी भूमि पर खड़े पेड़ आसानी से काटे जा सकेंगे , जिसके लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधन करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है , जो 2 सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करके वन मंत्री को सौंपेगी, और इसमें पड़ोसी राज्य हिमाचल में लागू कानून का भी अध्ययन किया जाएगा ।
अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो उत्तराखंड में आने वाले समय में लोग अपनी निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के भी काट सकेंगे , साथ ही वृक्षारोपण नीति में भी बदलाव किया जाएगा , सुबोध उनियाल ने कहा कि आम आदमी वनों के अनुकूल अपनी सोच को विकसित करें , सरकार की ओर से इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं ,वनमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति और आवश्यकताओं के हिसाब से उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति में भी जल्द ही बदलाव किया जाएगा , साथ ही वनों को आजीविका से जोड़ने पर जोर दिया जाएग। जिसमें उत्तराखंड की महिलाओं की अहम भूमिका होगी ।