
रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए
उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, यह फैसला पंचायतों में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ न होने के चलते लिया गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है कि राज्य सरकार आरक्षण संबंधी अपनी स्थिति को अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से पेश करने में असफल रही है. इसी वजह से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है कि पहाड़ दस्तक ने अपनी ख़बर में पहले बताया था कि राज्य में कई जगहों से जुड़े आरक्षण संबंधी मामलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, जिस पर आज राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण और अन्य मामलों पर डीटेल्ड जवाब पेश किया गया,जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।
कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का कारण बताते इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है. कोर्ट के इस आदेश पर सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जल्द ही इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा ।
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