अंकिता का फैसला तीनों को आजीवन कारावास की सजा_ हत्या और साक्ष्य छुपाने समेत चारों आरोपों में तीनों आरोपियों को दोषी करार

रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
कोटद्वार , उत्तराखंड का कोटद्धार कोर्ट शुक्रवार को एक हाई प्रोफाइल मामले में सजा का ऐलान हो गया है। तम कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस फैसले को लेकर प्रदेश में हलचल तेज थी। करीब तीन वर्ष पहले 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में स्थित रिसॉर्ट में काम करने वाली युवती अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को शक्ति नहर में फेंक दिया गया था।आरोपियों की गिरप्तारी के बाद कैनाल से शव बरामद किया गया। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्य”साक्ष्य छुपाने समेत चारों आरोपों में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, अंकिता के परिजनों ने इस मामले में आरोपियों की फांसी की मांग की है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की ओर से जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी की। मामले में फैसले के लिए शुकवार की तिथि तय की गई। एडीजे रीना नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया गया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।